Income Tax FD Exemption : शानदार खबर! बैंक FD पर अब नहीं लगेगा टैक्स, जानें कैसे मिलेगा बड़ा फायदा

(आयकर एफडी पर छूट) Income Tax FD Exemption: बैंक FD पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, सरकार के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट दी गई है जिसके मुताबिक यदि आपने भी किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी प्लान में पैसे निवेश किए हैं और वहां पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा तो उसे पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं हैं। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है। यह सुरक्षित, स्थिर और जोखिम-मुक्त रिटर्न प्रदान करता है। लेकिन अब, सरकार द्वारा एफडी पर इनकम टैक्स छूट के नए प्रावधानों ने इसे और आकर्षक बना दिया है। इस कदम से लाखों लोगों को फायदा होगा, खासकर वेतनभोगी वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह छूट क्या है, इसका प्रभाव और इससे जुड़े अन्य पहलू।

Income Tax FD Exemption : फिक्स्ड डिपॉजिट पर इनकम टैक्स छूट

फिक्स्ड डिपॉजिट पर पहले टैक्स सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती थी। हालांकि, यह छूट अन्य निवेश विकल्पों जैसे पीपीएफ, एनएससी और एलआईसी प्रीमियम के साथ मिलकर थी। इसके अलावा, एफडी पर अर्जित ब्याज आय पर टैक्स लगता था, जो करदाता की आय श्रेणी के अनुसार 5%, 20% या 30% हो सकता था।

बैंक FD पर टैक्स नियम:

  1. ब्याज पर टैक्स: बैंक FD से मिलने वाला ब्याज आपकी कुल आय में शामिल होता है और उस पर आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये है और आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो FD के ब्याज पर भी 20% टैक्स लगेगा
  2. TDS (Tax Deducted at Source): यदि एक वित्तीय वर्ष में FD से अर्जित ब्याज 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है, तो बैंक TDS काटते हैं। यदि आपकी कुल आय टैक्स योग्य नहीं है, तो आप फॉर्म 15G (60 वर्ष से कम आयु के लिए) या फॉर्म 15H (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए) भरकर TDS से बच सकते हैं।
  3. टैक्स सेविंग FD: यदि आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो 5 साल की लॉक-इन अवधि वाली टैक्स सेविंग FD में निवेश कर सकते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, इस पर मिलने वाला ब्याज आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स योग्य है।

आयकर एफडी पर छूट : इनकम टैक्स छूट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव

हाल ही में, भारतीय सरकार ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर इनकम टैक्स छूट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे लाखों निवेशकों को लाभ होगा। आइए, इन परिवर्तनों को विस्तार से समझते हैं।

1. टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax-Saving Fixed Deposit):

टैक्स-सेविंग FD एक विशेष प्रकार की FD है, जिसमें निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसमें 5 वर्षों की लॉक-इन अवधि होती है, और समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं होती। इसमें अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है, लेकिन निवेशक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं

और देखो : DA Hike News

2. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ:

60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, FD पर 50,000 रुपये तक की ब्याज आय पर टीडीएस (TDS) नहीं काटा जाता। यदि उनकी कुल आय टैक्स योग्य नहीं है, तो वे फॉर्म 15H भरकर टीडीएस से बच सकते हैं।

3. टीडीएस (TDS) की दरें: 

यदि FD पर ब्याज आय 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है, तो 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है। यदि पैन कार्ड विवरण नहीं दिया गया है, तो टीडीएस की दर 20% होती है।

टैक्स-सेविंग FD खोलने की प्रक्रिया:

टैक्स-सेविंग FD खोलने के लिए, आपको बैंक में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। निवेश की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये होती है। यह FD 5 वर्षों के लिए होती है, और समय से पहले निकासी की अनुमति  नहीं होती हैं।

टैक्स-सेविंग FD के लाभ:

  • टैक्स छूट: धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट।
  • निश्चित रिटर्न: निवेश पर निश्चित ब्याज दर से रिटर्न।
  • सुरक्षा: बैंक FD सुरक्षित होती है, और आरबीआई द्वारा इंश्योर्ड होती है।

. ध्यान देने योग्य बातें:

  • लॉक-इन अवधि: टैक्स-सेविंग FD की लॉक-इन अवधि 5 वर्ष होती है।
  • समय से पहले निकासी: समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं होती।
  • ब्याज पर टैक्स: अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है, और टीडीएस काटा जाता है।

इस तरीके से यदि आप किसी FD  स्कीम में यदि आप ऐसे निवेश करते हैं तो वहां पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सरकार के द्वारा एफडी स्कीम में जो भी व्यक्ति पैसा निवेश करता है और उसे रिटर्न मिलता है तो उसे पर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसलिए बिना देरी की आज ही आ एफडी स्कीम में पैसे निवेश करें ताकि आपको भी टैक्स में Discount का लाभ मिल पाएगा

Join WhatsApp Channel
Join WhatsApp Join Telegram